बिहार वि.स.के मा.सदस्यों तथा पूर्व मा. सदस्यों के चिकित्सा संबंधी विपत्रों के सरल व त्वरित भुगतान के लिए आज संसदीय कार्य एवं स्वास्थ्य विभागों के अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक कर समीक्षा कर दिशा निर्देश दिया।सरलीकृत व्यवस्था संभवतः 01मार्च, 2022 से सैद्धांतिक रूप से लागू हो जायेगी।